Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

शिवसेना नेताओं को मानहानि मामले में जुर्माना भरने के लिए मिला अतिरिक्त समय

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

 

  • उद्धव ठाकरे और संजय राउत को 2,000 रुपये के जुर्माने की अदायगी में देरी पर अतिरिक्त 1,000 रुपये का जुर्माना

मुंबई।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानहानि के मामले में जुर्माने की अदायगी के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। यह मामला शिवसेना नेता राहुल शेवाले द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ठाकरे और राउत ने शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र ‘सामना’ में उनके खिलाफ अपमानजनक लेख प्रकाशित किए थे।

इससे पहले, जून में, विशेष अदालत ने ठाकरे और राउत की उस याचिका को स्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार अर्जी दायर करने में देरी के लिए माफी मांगी थी। इस देरी के कारण, अदालत ने 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और दस दिनों के भीतर इस राशि को जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस राशि को जमा कराने में देरी हुई, जिसे लेकर दोनों नेताओं ने अधिवक्ता मनोज पिंगले के माध्यम से आवेदन दिया और देरी के पीछे के कारण बताए।

अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ठाकरे और राउत को 2,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया, साथ ही देरी के एवज में 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार किया जा रहा है।

शिवसेना (यूबीटी) के इन नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है, और अदालत के इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है।

omdarpanprmot-01
previous arrow
next arrow

Leave a Comment