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बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे अवकाश

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  • नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025:

रायपुर।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किया है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है, जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारी और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगा दी गई है।

कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश पर रोक

राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर जाता है या मुख्यालय छोड़ता है, तो संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।


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