प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमीशन द्वारा किए जा रहे सर्वे में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने यह आदेश दिया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर 13 मई को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य ने दावा किया था कि जामा मस्जिद दरअसल प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। इसके बाद, उन्होंने जिला अदालत में वाद दाखिल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने पहले ही 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब सोमवार को कोर्ट का यह फैसला यह तय करेगा कि सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं। इस फैसले पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।









