छत्तीसगढ़ में फर्जी सिम कार्ड एक्टिव करने वाला एजेंट ब्लैकलिस्ट, 50 लाख जुर्माने और जेल की चेतावनी
OM Darpan
दूरसंचार विभाग ने अवैध रूप से सिम जारी करने पर की बड़ी कार्रवाई, 25 संदिग्ध नंबर किए निष्क्रिय; दोषियों को 3 साल की कैद और 50 लाख जुर्माने की चेतावनी
✍️ ओम दर्पण डेस्क
रायपुर। दूरसंचार विभाग के मध्य प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) ने छत्तीसगढ़ में फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। साइबर अपराध जांच में सामने आया कि एक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) एजेंट ने लोगों की बिना सहमति और जानकारी के उनके पहचान दस्तावेजों का उपयोग कर 25 मोबाइल कनेक्शन अवैध रूप से सक्रिय किए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं ने संबंधित एजेंट को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही उसे भविष्य में सिम कार्ड जारी करने से रोक दिया गया है। संदिग्ध पाए गए सभी 25 नंबरों का दोबारा सत्यापन कराया गया और जो नंबर जांच में विफल रहे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है।
भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान
दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी तरीके से सिम जारी करना या आईएमईआई नंबरों से छेड़छाड़ करना दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने नेटवर्क की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए ये कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए हैं।
इन गलतियों से बचें नागरिक
विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि वे अपने नाम से जारी सिम कार्ड किसी अन्य को हस्तांतरित न करें, न बेचें और न ही किराए पर दें। यदि सिम का दुरुपयोग पाया जाता है, तो इसकी कानूनी जिम्मेदारी मूल ग्राहक पर आ सकती है। इसके अलावा जाली दस्तावेजों से सिम लेना या आईएमईआई बदलने वाले उपकरणों का उपयोग करना भी गंभीर कानूनी परिणाम दे सकता है।
संचार साथी पोर्टल से करें सुरक्षा
नागरिक अपने नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शनों की नियमित जांच 'संचार साथी' पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) या मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनके नाम से जारी अनावश्यक नंबरों को ब्लॉक करने और मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता जांचने की सुविधा देता है। उपभोक्ता यहां अपने डिवाइस के आईएमईआई विवरण, ब्रांड और मॉडल की पुष्टि भी कर सकते हैं।
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