29 सितम्बर 2026 |
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सेंट्रल रेलवे 1 अक्टूबर से चलाएगा माहव्यापी सघन टिकट जांच अभियान

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OM Darpan

Sep 30, 2026 03:26 am 353 views
सेंट्रल रेलवे 1 अक्टूबर से चलाएगा माहव्यापी सघन टिकट जांच अभियान

आरक्षित और रियायती टिकटों पर यात्रा करने वालों को साथ रखना होगा मूल पहचान पत्र वरना लगेगा भारी जुर्माना

मुंबई। रेल यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से टिकट जांच को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सेंट्रल रेलवे ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना टिकट, गलत टिकट या नियमों के विपरीत दस्तावेजों के बिना सफर करने वाले यात्रियों पर नकेल कसना और टिकट संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। रेलवे ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

ट्रेनों और स्टेशनों पर बढ़ेगी सख्ती

विशेष अभियान के दौरान ट्रेनों के भीतर और रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की जांच पहले की तुलना में अधिक सघनता से की जाएगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि विशेष रूप से रियायती किराए पर जारी टिकटों, रिजर्वेशन कोटे के तहत बुक किए गए टिकटों के साथ ही पास या पीटीओ के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच पर विशेष फोकस रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सफर शुरू करने से पहले अपने टिकट और सभी जरूरी दस्तावेजों की भली-भांति जांच कर लें, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

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मूल पहचान पत्र रखना होगा अनिवार्य

इस विशेष मुहिम के दौरान यात्रियों को अपने वैध टिकट के साथ मूल पहचान पत्र (ID Proof) अनिवार्य रूप से पास रखना होगा। टिकट चेकिंग के वक्त रेलवे कर्मचारी द्वारा मांग किए जाने पर ओरिजिनल आईडी प्रस्तुत करना जरूरी है। यदि यात्री के पास आवश्यक पहचान पत्र नहीं मिलता है, तो टिकट की वैधता पर संकट खड़ा हो सकता है। आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए टिकट और आईडी साथ रखना सबसे जरूरी सावधानी है। यात्रियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बुकिंग के समय दी गई जानकारी और दस्तावेजों में कोई अंतर न हो।

पहचान पत्र न होने पर लगेगा जुर्माना

यदि एक ही टिकट पर एक से अधिक व्यक्ति सफर कर रहे हैं, तो चेकिंग के दौरान कम से कम एक यात्री के पास वैध मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पहचान पत्र नहीं दिखाने की स्थिति में यात्रियों को बिना उचित टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे के लागू नियमों के अनुसार भारी जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। खासकर रियायती टिकट, पास और पीटीओ धारकों को दस्तावेजों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।

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