-
उरला थाना क्षेत्र के गुमा गांव की घटना, मृतक मध्यप्रदेश के डिंडोरी का था निवासी
रायपुर।
राजधानी के उरला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ग्राम गुमा में गाली-गलौज की बात पर एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के चंद घंटों के भीतर ही मुख्य आरोपी और उसके दो नाबालिग साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम फुल्लम सिंह गोंड बताया गया है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी था।
सड़क किनारे मिली थी खून से लथपथ लाश
घटना 30 नवंबर की रात की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम गुमा स्थित सिंघानिया पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही उरला पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शरीर पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हत्या का प्रतीत होने पर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने अधिकारियों को तत्काल जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
सीसीटीवी और तकनीकी जांच से खुला राज
शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन पुलिस जांच में उसकी शिनाख्त फुल्लम सिंह गोंड (24), पिता कन्हैया गोंड, निवासी ग्राम चकमी रैयत, जिला डिंडोरी (म.प्र.) के रूप में हुई। वह वर्तमान में ग्राम गुमा स्थित प्राइम इस्पात में काम करता था। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और उरला पुलिस ने संयुक्त रूप से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिरों को सक्रिय किया। तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंचने में कामयाब रही।
सड़क पर गाली देने की बात पर खूनी संघर्ष
पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी विनोद चतुर्वेदी (18) ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अपने दो नाबालिग साथियों के साथ प्राइम इस्पात से गुमा की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे फुल्लम सिंह ने कथित तौर पर उन्हें गालियां दीं। इसी बात से नाराज होकर तीनों ने उसे घेर लिया और विनोद ने अपने पास रखे चाकू से उसकी पीठ और रीढ़ की हड्डी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
चाकू बरामद, धारा 103 के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ उरला थाने में अपराध क्रमांक 464/25 के तहत बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी उरला निरीक्षक रोहित मालेकर और एंटी क्राइम यूनिट प्रभारी परेश कुमार पांडेय समेत उनकी टीम की भूमिका अहम रही।









