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प्राचार्य निराला निलंबित: छात्राओं और शिक्षिकाओं से अमर्यादित व्यवहार के आरोप

प्राचार्य आर.बी. निराला निलंबित

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प्राचार्य आर.बी. निराला निलंबित

जशपुर (पंकज शुक्ला)।

सरगुजा कमिश्नर गोविंद राम चुरेंद्र ने आर.बी. निराला, तत्कालीन प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मनोरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई निराला द्वारा महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार के आरोपों की जांच के बाद की गई।

जांच और रिपोर्ट का निष्कर्ष
जशपुर के विकासखंड मनोरा स्थित सरकारी हाई स्कूल गेड़ई के वर्तमान प्राचार्य आर.बी. निराला के खिलाफ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों और छात्राओं ने अमर्यादित व्यवहार की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जशपुर द्वारा कराई गई, जिसकी रिपोर्ट अनुविभागीय दंडाधिकारी, जशपुर के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर.बी. निराला का आचरण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं पाया गया है। उनका व्यवहार महिला शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्राओं के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की ओर संकेत करता है।

प्रथम दृष्टया पुष्टि
जांच के अनुसार, आर.बी. निराला द्वारा महिला कर्मचारियों और छात्राओं के साथ किए गए अमर्यादित व्यवहार की प्रथम दृष्टया पुष्टि हो चुकी है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के खिलाफ पाया गया।

निलंबन आदेश
निराला को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान, उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर में नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। आदेश तत्काल प्रभावी है।

 

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