Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम की सख्ती, कचरा फैलाने वालों से वसूला गया 2100 रुपये जुर्माना

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

भिलाईनगर (रवि कुमार भास्कर)।

नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 03 के अंतर्गत पावर हाउस सर्कुलर मार्केट में निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा फैलाने के खिलाफ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा था। इस पर तत्काल चालानी कार्रवाई करते हुए 1500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।

 

इसके अलावा, मार्केट के बीच में वाहन पार्क कर आवागमन बाधित करने और कचरा फैलाने वालों से 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस तरह कुल 2100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई और संबंधित दुकानदारों को चालान की रसीद प्रदान की गई।

नगर आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वालों और सफाई में सहयोग न करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार गंदगी फैलाने वालों पर दंड की राशि दोगुनी की जाएगी और उनकी दुकानों के आस-पास सफाई भी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही गुमाश्ता लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

निगम की टीम लगातार बाजार क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रही है। सफाई व्यवस्था बिगाड़ने वालों को समझाइश दी जा रही है कि अगर वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

निरीक्षण के दौरान जोन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी वीरेंद्र बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक चुंडमणि यादव, स्वच्छता पर्यवेक्षक सुरेश सिंह पटेल, धन बहादुर सोनी, दानिर मच्छीरके, पापाया, बिरबल बड्येल, हेमू कुमार और सोनू राम उपस्थित रहे।


news paper editing
previous arrow
next arrow