सौतेली बेटी से दरिंदगी, पिता को 20 साल की कैद
OM Darpan
Nov 05, 2025 06:21 am
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05 Nov 2025
दुर्ग।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जघन्य अपराध पर मंगलवार को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत सुनाया है। इस फैसले से न्यायपालिका ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
आरोपी पिता को 20 साल की जेल और अर्थदंड
कोर्ट ने आरोपी पिता जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र पर कारावास के साथ-साथ 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र का था, जहां दरिंदगी की यह वारदात सामने आई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रदान की जाए।ऐसे सामने आया था जघन्य अपराध
यह पूरा मामला 31 जुलाई 2024 को तब सामने आया, जब पीड़िता की मां ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मां ने पुलिस को बताया कि वह अपनी तीन बेटियों के साथ रहती है। वारदात वाले दिन वह अपनी तीनों बेटियों को घर पर छोड़कर काम पर गई थी। जब वह दोपहर को घर लौटी, तब उसे इस दरिंदगी की जानकारी मिली। मां को छोटी बेटी ने बताया कि दोपहर में पिता जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र उसकी दीदी (पीड़िता) को दूसरे कमरे में लेकर गया था और जबरदस्ती की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला था। पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया।
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