जे.पी. सीमेंट को 7.82 करोड़ संपत्तिकर नहीं भरने पर कुर्की वारंट जारी
OM Darpan
Jan 03, 2025 11:32 pm
251 views
03 Jan 2025
कुर्की के लिए अधिकृत अधिकारी
कुर्की की कार्यवाही के लिए नगर निगम भिलाई के जोन सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को भवन के बाहरी और भीतरी हिस्सों की कुर्की करने का अधिकार दिया गया है। धारा 177 के तहत सूर्यादय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर संपत्ति अधिग्रहण की कार्रवाई की जा सकती है। निगम ने जे.पी. सीमेंट को 14 जनवरी 2025 तक संपत्तिकर की बकाया राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। यदि निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं की गई तो कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। कुर्की वारंट तामील करवाने के लिए निगम की ओर से प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल और भूषण सागर ने कार्यवाही की।अन्य बकायेदारों को भी चेतावनी
नगर निगम ने भिलाई क्षेत्र के अन्य संपत्तिकर और अन्य कर बकायेदारों को भी सख्त चेतावनी दी है। निगम द्वारा कहा गया है कि जो भी करदाता समय पर कर जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर कर जमा कर निगम का सहयोग करें।[pdf_embed url="https://omdarpan.com/storage/uploads/2025/01/03-jan-2025-se-09-jan-2025-varsh-20-omdarpna-10-.pdf"]
Tags
जरूरी खबरें
विज्ञापन
