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नशे के विरुद्ध कार्रवाई तेज, मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश

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रायपुर।
कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नशे की दवाइयां और सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स एक्ट के तहत यदि किसी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जाती हैं, तो ऐसे स्टोरों का लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया कि नशे के सामान की बिक्री करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और नियमित रूप से जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रभावी अभियान चलाया जाए, ताकि यह बुरी लत समाज से दूर हो सके।

इस अवसर पर एसएसपी संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि नशे के खिलाफ यह कार्रवाई किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नशे के प्रभाव को कम करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं।

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