- ध्वनि प्रदूषण पर SC के निर्देश के बाद राज्य सरकार का सख्त कदम
रायपुर:
छत्तीसगढ़ सरकार ने डीजे गाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य में डीजे लगाने वाली गाड़ियों के परमिट अब निरस्त किए जाएंगे। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर सुस्त कार्रवाई को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद उठाया गया है। कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है।
SC के निर्देश पर गाइडलाइन जारी:
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह नई गाइडलाइन जारी की है। सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर रायपुर में, डीजे गाड़ियों का परमिट तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा।
अवमानना पर होगी कार्रवाई:
सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले भी 2017 में उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त आदेश दिए थे, लेकिन उनका पालन सही ढंग से नहीं हुआ। जनहित याचिकाओं के माध्यम से यह मामला लगातार कोर्ट में उठाया जा रहा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी।








