फर्जी पत्रकारों और चैनलों पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई: बिना आरएनआई के चल रहे पोर्टल और चैनल होंगे बंद
OM Darpan
- देशभर में जांच का आदेश
नई दिल्ली।
भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी पत्रकारों और फर्जी समाचार चैनलों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाने जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे लोग जो बिना आर.एन.आई. (रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया) के समाचार पत्र या चैनल चला रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ पोर्टल्स पर बड़ा निर्देश
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट पर चल रहे न्यूज़ पोर्टल या समाचार चैनल किसी भी प्रकार की पत्रकार नियुक्ति नहीं कर सकते और न ही प्रेस आईडी जारी कर सकते हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कड़ा संदेश
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि देशभर में जो भी लोग प्रेस आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हैं या फर्जी चैनल चला रहे हैं, उनकी तत्काल जांच शुरू की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री ने यह भी चिंता जताई कि कुछ दोषी व्यक्तियों के कारण अच्छे, सच्चे और ईमानदार पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है और उनके कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
ब्लैकमेलिंग और वसूली पर सख्ती
आगे जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पूरे देश में कुछ लोग पैसा लेकर जाली प्रेस कार्ड बनाकर वितरित कर रहे हैं, और फर्जी पत्रकारों की नियुक्ति करके ब्लैकमेलिंग और वसूली का धंधा चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकारों को जारी किए निर्देश
इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल वही समाचार पत्र/पत्रिका जो भारत सरकार के आर.एन.आई. से पंजीकृत हों या जो टीवी/रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हों, केवल वही पत्रकार या संवाददाता की नियुक्ति कर सकते हैं और केवल उन्हीं के संपादक प्रेस कार्ड जारी कर सकते हैं।
न्यूज़ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं
जब पत्रकारों ने न्यूज़ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के बारे में सवाल किया, तो मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में इंटरनेट पर चल रहे न्यूज़ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है।
कोई भी न्यूज़ पोर्टल या केबल (डिस) टीवी पर चल रहा समाचार चैनल पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता और न ही प्रेस आईडी जारी कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अवैध है और उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है। यदि कोई व्यक्ति बिना आरएनआई के पोर्टल या अखबार चलाते हुए पाया गया, तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा।
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