मुंबई की विशेष अदालत ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानहानि मामले में आरोपमुक्त करने से किया इनकार
OM Darpan
Sep 25, 2024 09:09 am
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25 Sep 2024
मुंबई।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने लोकसभा के पूर्व सदस्य राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को आरोपमुक्त करने से इनकार किया है।
विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने सोमवार को इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जब उन्होंने ठाकरे और राउत की संयुक्त अपील को खारिज करते हुए कहा, "मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए ठोस कारण बताए हैं कि प्रथम दृष्टा अपराध बनते हैं।" इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।
राहुल शेवाले, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का हिस्सा हैं, ने शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ 'अपमानजनक लेख' प्रकाशित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्रवाई की मांग की है। शेवाले ने 29 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित लेखों पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन पर पाकिस्तान के कराची में होटल और रियल एस्टेट व्यवसाय होने का आरोप लगाया गया था।
शेवाले की वकील चित्रा सालुंखे के माध्यम से दायर याचिका में इन लेखों को 'मनगढ़ंत' और किसी भी योग्यता से रहित बताया गया है।
ठाकरे और राउत ने बेगुनाही का दावा करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में आरोपमुक्त करने की अर्जी दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि सीआरपीसी में सारांश मामलों में प्रक्रिया जारी होने के बाद आरोपियों को बरी करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
"मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए ठोस कारण बताए हैं कि प्रथम दृष्टा अपराध बनते हैं," विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने टिप्पणी की।
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