दुर्ग-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस में वन्यजीव तोते की तस्करी, आरोपी गिरफ्तार
OM Darpan
Dec 21, 2024 09:39 pm
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21 Dec 2024
- 19 दिसंबर की रात छत्तीसगढ़ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई
संयुक्त टीम की कार्रवाई
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस बल और रायपुर वन परिक्षेत्र अधिकारियों की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। तोते पिंजरों और केरेट में बंद थे, जिन्हें जब्त कर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी रायपुर ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोपी पर अपराध दर्ज किया और उसे हिरासत में लेकर जब्तीनामे की कार्रवाई की गई।
वन्यजीव संरक्षण पर कड़े निर्देश
इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशों का पालन किया गया। उन्होंने वन्यजीव अपराधों पर सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तोता तस्करी को अपराध माना जाता है, क्योंकि हिरामन तोते को इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके तहत तोते को पालना और उनकी खरीद-फरोख्त पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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