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बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई: स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेंगी शराब दुकानें

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  • हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान: स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और अस्पताल के आस-पास शराब दुकानों पर लगी रोक
  • राज्य शासन का जवाब: 50 मीटर की बजाय 100 मीटर की दूरी पर होंगी शराब दुकानें
  • हाईवे से 500 मीटर दूर होंगी शराब दुकानें: शासन के निर्देशों का पालन
  • जिले में 65 से अधिक शराब दुकानों का संचालन: जनता का विरोध और प्रशासन की अनदेखी

 

बिलासपुर।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पतालों के आस-पास स्थित शराब दुकानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। कोर्ट ने राज्य शासन और जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

राज्य शासन ने कोर्ट को सूचित किया कि अब शराब दुकानें स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर दूर रहेंगी, जबकि पहले यह दूरी 50 मीटर थी। यदि किसी स्थान पर शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, शराब और चखना दुकानें हाईवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएंगी। शासन के उत्तर के बाद, हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।

जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी शराब दुकानों का संचालन हो रहा है। लंबे समय से स्थानीय जनता ने स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास स्थित सरकारी शराब दुकानों को लेकर विरोध जताया है। समय-समय पर इन स्थानों के पास संचालित दुकानों को हटाने की मांग उठाई जाती रही है, क्योंकि इससे छात्र-छात्राओं और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया था।

 

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