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सूरत कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को किया बरी

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  • सूरत की अदालत ने बलात्कार के आरोपी को बरी किया, पीड़िता के बयान को अविश्वसनीय माना

 

सूरत: सूरत जिला न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। आरोपी पर आरोप था कि उसने दो साल से अधिक समय तक सूरत शहर के विभिन्न स्थानों पर एक महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़ित महिला दो बच्चों की मां हैं। अदालत ने पाया कि सभी घटनाएँ पीड़िता की सहमति से हुईं।

अदालत के आदेश में कहा गया, “पीड़िता ने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ होटल में जाकर वहां अपने पहचान पत्र पर हस्ताक्षर किए और कमरे में गई। उसने अपनी और आरोपी के साथ अर्धनग्न तस्वीरें खींची और उसे आरोपी के मोबाइल पर भेजा। यह सब उसकी सहमति को दर्शाता है। घटना के बाद भी, उसने आरोपी से संपर्क बनाए रखा।”

सूरत की 28 वर्षीय विवाहित महिला ने 2 फरवरी 2021 को सूरत के कटारगाम पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी, जो उसका पड़ोसी था, उसे सितंबर 2019 को एक निजी होटल ले गया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके न्यूड चित्र खींचे। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करेगा और उसके परिवार को जान से मारेगा, जिसके बाद आरोपी ने उसे कई बार बलात्कार का शिकार बनाया।

आरोपी दक्षेश दिनेश मिस्त्री को अगले दिन कतारगाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पर विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। पुलिस ने 15 गवाहों और 18 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर 3 अप्रैल 2021 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने 28 जून 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए।

मामले की सुनवाई 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एम दवे की अदालत में शुरू हुई। 31 तारीख को न्यायाधीश ने आदेश पारित किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। मंगलवार को बरी करने का आदेश ऑनलाइन जारी किया गया।

आदेश में कहा गया, “पीड़िता द्वारा जिरह में दिए गए बयान अविश्वसनीय पाए गए। पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ होटल में गई और बलात्कार की घटनाओं के दौरान भी आरोपी के साथ संपर्क में रही। यह स्पष्ट है कि पीड़िता की इच्छा और सहमति के विरुद्ध यौन संबंध बनाने की कोई बात नहीं है।”

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