भिलाईनगर (रवि कुमार भास्कर)।
नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 02 स्मृति नगर में विभिन्न व्यापारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक में सामग्री बेचने, व्यवसाय परिसरों और फल ठेलों में गंदगी पाए जाने, तथा गीला और सूखा कचरा पृथक न करने पर चालानी कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में निम्नलिखित व्यापारियों पर लगाया गया जुर्माना :
- जैकी गारमेंट्स: ₹1,000
- साथी फटका शॉप: ₹500
- गुरु कलेक्शन शॉप: ₹500
- एच कुओ सोल्यूशन: ₹1,000
- एस.एस. रॉयल ब्यूटी पार्लर: ₹4,000
- क्यू वर्मा साड़ी सेंटर: ₹500
- भारतीय जन औषधि केंद्र: ₹1,000
- दिलीप चतुर्वेदी: ₹1,000
- मां बमलेश्वरी ऑटो सेंटर: ₹500
- महेश सोनकर फल सेंटर: ₹50
कुल मिलाकर, ₹10,050 का अर्थदंड वसूला गया।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक में खाद्य सामग्री विक्रय कर रहे हैं, व्यवसाय परिसरों या फल ठेलों के आसपास गंदगी फैला रहे हैं, या गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में नहीं डाल रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर अर्थदंड वसूला जाए। साथ ही, उन्हें समझाया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। शहर की स्वच्छता में सहयोग न करने वाले व्यापारियों पर अर्थदंड की कार्रवाई कर उन्हें चेतावनी दी जाए कि अगली बार गंदगी न फैलाएं, अन्यथा निगम कचरा साफ नहीं करेगा, और गुमास्ता लाइसेंस एवं ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी व्यापारी की होगी।
इस कार्रवाई के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, संतोष हरमुख, अंजनी सिंह आदि उपस्थित रहे।










