अनुकंपा नियुक्ति पर 40 दिन में फैसला ले विभाग
OM Darpan
जल संसाधन विभाग में कर्मचारी की मृत्यु के बाद बहू ने दायर की थी याचिका
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के एक दिवंगत कर्मचारी की बहू द्वारा प्रस्तुत अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर 40 दिनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने 22 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए सक्षम अधिकारी को कानून के अनुसार फैसला करने को कहा।
छह साल से लंबित था आवेदन
ग्राम धनिया निवासी याचिकाकर्ता शांति बाई यादव के ससुर जल संसाधन विभाग में कर्मचारी थे और वर्ष 2017 में सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद शांति बाई ने आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में 28 नवंबर 2020 को नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
विभाग ने नहीं लिया कोई फैसला
याचिका में बताया गया कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर दिया गया था लेकिन विभाग ने करीब छह साल बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रवि कुमार भगत ने कोर्ट को बताया कि आवेदन लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को भटकना पड़ रहा है।
सक्षम अधिकारी 40 दिन में निर्णय लेंगे
राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनिल पांडेय ने कहा कि यदि आवेदन सक्षम अधिकारी के पास लंबित है तो उस पर कानूनन विचार किया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आदेश की प्रति मिलने के 40 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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