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दुर्ग में पीसीपीएनडीटी एक्ट के पालन पर कलेक्टर की सख्ती

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  • सोनोग्राफी सेंटरों में नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

दुर्ग (रोहितास सिंह भुवाल).

कलेक्टोरेट सभागार में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 (पीसीपीएनडीटी) की जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी, नोडल अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, प्रसूति विशेषज्ञ डॉ. संध्या नगरिया और समाजसेवी चंचल सेठिया उपस्थित थे।

कलेक्टर चौधरी ने जिले में शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सोनोग्राफी मशीनों की उपलब्धता और उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि जिलेवासियों को बिना किसी बाधा के सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए उन्होंने सभी सोनोग्राफी सेंटरों में पीसीपीएनडीटी एक्ट का पूर्णतः और सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सोनोग्राफी के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि जिले के लोगों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा में कोई कठिनाई न हो। इसके साथ ही, सभी स्वास्थ्य केंद्रों को आदेश दिए गए हैं कि वे इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही न बरतें।

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