- बिना रॉयल्टी पर्ची के हो रही थी रेत की ढुलाई, वाहन मालिकों पर खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज
रायगढ़.
जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खनिज विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 9 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। विभाग की इस औचक कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।
निगरानी के दौरान पकड़ में आए वाहन
जिला खनिज अधिकारी के निर्देश पर खनिज निरीक्षक सोमेश्वर सिन्हा और उनकी जांच टीम द्वारा क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान टीम ने अलग-अलग स्थानों पर रेत से भरे ट्रैक्टरों को रोका। जांच में पाया गया कि किसी भी वाहन चालक के पास रेत परिवहन के लिए आवश्यक वैध अनुमति या रॉयल्टी पर्ची नहीं थी। मौके पर ही दस्तावेजों की जांच के बाद सभी 9 वाहनों को जब्त कर लिया गया।
इन वाहनों और मालिकों पर हुई कार्रवाई
विभागीय टीम ने जिन वाहनों को जब्त किया है, उनमें नंबर प्लेट वाले और बिना नंबर (सोल्ड) वाले वाहन शामिल हैं। कार्रवाई की जद में आए वाहन मालिक और उनके वाहन इस प्रकार हैं:
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भानुकुमार चौहान (जोरापाली) – वाहन क्र. सीजी 13 बीई 9014
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समीर पटेल (पतरापाली) – वाहन क्र. सीजी 13 एडब्ल्यू 2563
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तिरथलाल यादव (बाबाधाम, रायगढ़) – वाहन क्र. सीजी 13 एव्ही 3634
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प्यारेलाल साहू (रायगढ़) – वाहन क्र. सीजी 13 यूएच 2738
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उत्तम सारथी (धनागर) – वाहन क्र. सीजी 13 एएस 4893
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बाल्मिकी प्रजापति – (न्यू हॉलैंड सोल्ड)
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नूतन साहू (कुरमापाली) – (स्वराज सोल्ड)
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प्रेम उरांव (गोपालपुर) – (महिन्द्रा सोल्ड)
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गणेश अग्रवाल (हंडी चौक, रायगढ़) – (महिन्द्रा सोल्ड)
एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज
खनिज विभाग ने सभी संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015’ और ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957’ के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिला खनिज अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिज संपदा की चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।










