साइबर ठगी की फंसी रकम अब घर बैठे मिलेगी वापस, शुरू हुआ एमआरएम पोर्टल
OM Darpan
50 हजार रुपये तक की होल्ड राशि के लिए एफआईआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आवेदन से होगा समाधान
✍️ डेस्क रिपोर्टर
महराजगंज।
महराजगंज में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की खबर है। अब बैंक खातों में फंसी अपनी रकम वापस पाने के लिए पीड़ितों को पुलिस कार्यालय और बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिले में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के तहत मनी रेस्टोरेशन माड्यूल (एमआरएम) की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके माध्यम से पीड़ित घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर अपनी राशि वापस पा सकेंगे।
यह सुविधा उन्हीं मामलों में मिलेगी, जिनमें पीड़ित ने ठगी होने के तुरंत बाद 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई हो और ठगी की रकम संबंधित बैंक खाते में होल्ड हो गई हो। आवेदन के लिए शिकायत का 14 अंकों का एक्नालेजमेंट नंबर होना अनिवार्य है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
पीड़ित को एमआरएम पोर्टल पर जाकर एनसीआरपी शिकायत में दर्ज मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 'राइज रिफंड रिक्वेस्ट' विकल्प चुनकर शिकायत संख्या दर्ज करनी होगी। ओटीपी से सत्यापन के बाद पैन कार्ड अपलोड करना होगा और उस बैंक खाते का विवरण देना होगा जिसमें रकम वापस चाहिए। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाली रिक्वेस्ट आईडी से इसकी स्थिति भी देखी जा सकेगी।
रकम वापसी के नियम
नियमों के अनुसार, यदि किसी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये तक की राशि होल्ड है, तो एफआईआर या न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बंधपत्र के आधार पर ही रकम वापस की जा सकेगी। हालांकि, यदि खाते में होल्ड रकम 50 हजार रुपये से अधिक है, तो एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज |
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1. 14 अंकों का एक्नालेजमेंट नंबर |
2. पंजीकृत मोबाइल नंबर |
3. पैन कार्ड की कॉपी |
4. बैंक खाते का विवरण |
साइबर थानाध्यक्ष रसीद खान ने बताया कि जिले में मनी रेस्टोरेशन माड्यूल की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को होल्ड धनराशि दिलाने के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत देना है। उन्होंने अपील की है कि साइबर ठगी होने पर बिना देरी किए 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि रकम होल्ड कर उसे वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान हो सके। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है।
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