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डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में राज्य महिला आयोग की कार्यालयीन बैठक संपन्न, न्यायपीठ गठन और संभाग स्तरीय कार्यभार का बंटवारा

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रायपुर (सत्यानंद सोई)।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में नवनियुक्त सदस्यों एवं समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण कार्यालयीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग के सभी सदस्य, आयोग सचिव मनोज कुमार सिन्हा, सहायक संचालिका पुष्पा किरण कुजूर सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य नवनियुक्त सदस्यों के बीच न्यायपीठ का गठन और उनके कार्यक्षेत्रों का निर्धारण करना था।

बैठक में महिला आयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से न्यायपीठ का गठन किया गया। आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि जैसे पहले महिला आयोग की न्यायपीठ का गठन हुआ था, उसी प्रकार इस बार भी सदस्यों को अपने-अपने संभाग का चयन करने का अवसर दिया गया। नए सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात न्यायपीठ का गठन आवश्यक था, इसलिए डॉ. किरणमयी नायक ने सभी सदस्यों को स्वयं से संभाग चयन करने का प्रस्ताव रखा।

इस प्रकार संभागों का प्रमुख प्रभार सौंपा गया:

  • बस्तर संभाग: प्रमुख प्रभार दीपिका सोरी और अतिरिक्त प्रभार ओजस्वी मंडावी को सौंपा गया।
  • सरगुजा संभाग: प्रमुख प्रभार प्रियंवदा सिंह जुदेव और अतिरिक्त प्रभार सरला कोसरिया को दिया गया।
  • बिलासपुर संभाग: प्रमुख प्रभार सरला कोसरिया और अतिरिक्त प्रभार प्रियंवदा सिंह जुदेव को सौंपा गया।
  • रायपुर संभाग: प्रमुख प्रभार लक्ष्मी वर्मा और अतिरिक्त प्रभार दीपिका सोरी को मिला।
  • दुर्ग संभाग: प्रमुख प्रभार ओजस्वी मंडावी और अतिरिक्त प्रभार लक्ष्मी वर्मा को दिया गया।

आगामी 19, 20, 21 नवंबर 2024 को रायपुर मुख्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई रखी गई है, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। डॉ. किरणमयी नायक ने जानकारी दी कि 21 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे एक सम्मिलन बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और प्रस्ताव पारित कर छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

बैठक के अंत में डॉ. किरणमयी नायक ने सभी सदस्यों को उनके नवनियुक्त पदों पर बधाई दी और पिछले चार वर्षों में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सदस्यों को एकजुट होकर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा, ताकि भविष्य में भी महिलाओं को त्वरित और प्रभावी न्याय मिल सके।

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