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1 जनवरी 2026 से पैन–आधार न लिंक करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

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  • 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं करने पर पैन होगा निष्क्रिय, रुक सकती है सैलरी और निवेश

नई दिल्ली।
वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन लोगों ने अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं किया है, उनके लिए 1 जनवरी 2026 से बड़ी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। दोनों दस्तावेजों को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस तारीख तक पैन–आधार लिंक नहीं कराने वालों का पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में सैलरी रुक सकती है, एसआईपी में निवेश प्रभावित होगा और अन्य वित्तीय लेन-देन ठप पड़ सकते हैं। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय पैन धारक न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे और न ही टैक्स रिफंड प्राप्त कर पाएंगे। बैंक और वित्तीय संस्थान ऐसे मामलों में लेन-देन और निवेशों को ब्लॉक कर सकते हैं।

Tax Buddy के अनुसार, पैन नंबर निष्क्रिय होने पर एसआईपी (SIP) में कॉन्ट्रिब्यूशन रुक जाएगा और वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में समय पर पैन–आधार लिंक कराना बेहद जरूरी है।

हालांकि, कुछ वर्गों को इस नियम से छूट दी गई है। एनआरआई, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और कुछ राज्यों के निवासी को लिंकिंग से छूट मिलेगी। इन वर्गों को छूट का लाभ पाने के लिए आयकर विभाग से सत्यापन कराना होगा।

जो लोग 1 जनवरी 2026 के बाद अपना निष्क्रिय पैन पुनः सक्रिय कराना चाहते हैं, उन्हें ₹1000 शुल्क देना होगा। पैन को दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते पैन–आधार लिंक करा लें, ताकि वित्तीय और कर संबंधी कार्यों में कोई बाधा न आए।

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