8 अक्टूबर 2026 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

शिमला हाईकोर्ट में कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद

शेयर करें

OM Darpan

Nov 26, 2024 10:45 am 211 views
शिमला हाईकोर्ट में कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद
शिमला (मनोहर)।  प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद इसे चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। सांसद कंगना रनौत की ओर से याचिका का जवाब दायर किए जाने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को चार सप्ताह का समय प्रति उत्तर दायर करने के लिए दिया है। मामला क्या है इस याचिका को जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने दायर किया है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। नेगी ने चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर और जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। नेगी का कहना है कि 14 मई, 2024 को उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए मंडी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र के साथ उन्होंने वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी पेश किया था। हालांकि, नामांकन के दौरान उसे बताया गया कि संबंधित विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करने होंगे। उन्हें इसके लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। 15 मई को जब नामांकन पत्रों की जांच की गई, तो नेगी ने सभी संबंधित सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिए, लेकिन उन्हें इन दस्तावेजों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे एक बड़ी त्रुटि बताते हुए नामांकन अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण नेगी चुनाव में भाग नहीं ले सके। नेगी का कहना है कि यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी और यदि उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता तो संभवतः वे चुनाव जीतने में सफल होते। नेगी ने मांग की है कि मंडी लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव को रद्द किया जाए ताकि पुनः चुनाव हो सकें।
Tags

शेयर करें

विज्ञापन / Advertisement

Government Advertisement
261009023433536

विज्ञापन

Advertisement