3 अक्टूबर 2026 |
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उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दी 21 दिन की जमानत

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OM Darpan

May 10, 2024 09:15 pm 217 views
उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दी 21 दिन की जमानत
02 जून को करना होगा सरेंडर नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। देश के सबसे बड़े अदालत ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 01 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को मतगणना से पहले दोबरा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 02 जून को सरेंडर करने को कहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित सीएम हैं। कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव पांच साल बाद आता है इसलिए केजरीवाल को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि दिल्ली के सीएम को 4 जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत दी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान तक वह जेल से बाहर रहेंगे।

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