छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधार, 10 लाख तक की स्वीकृति का मिला अधिकार
OM Darpan
Dec 04, 2024 01:39 am
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04 Dec 2024
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और अस्पताल अधीक्षकों को 10 लाख तक के वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे, जिससे शासन के निर्णयों पर निर्भरता कम होगी और तात्कालिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। पहले ये अधिकारी 1 लाख से ऊपर के लघु निर्माण, मरम्मत या दवा खरीदने के लिए मंत्रालय के अनुमोदन पर निर्भर थे, अब इन अधिकारों में बदलाव कर 10 लाख तक का अधिकार उन्हें स्वीकृत किया गया है।
इसके साथ ही, मेडिकल कालेजों के लिए दवाइयों, उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीदी के लिए वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई है। इन सुधारों से अस्पतालों में दवाइयां और चिकित्सा उपकरण समय पर उपलब्ध होंगे, जिससे मरीजों को त्वरित इलाज मिल सकेगा।
स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और उनके संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों के पुनर्गठन की घोषणा की। नए नियमों के अनुसार, इन सोसायटियों के लिए आय और व्यय अनुमोदन की प्रक्रिया में मानकीकरण किया गया है। अब सामान्य सभा के अधिकारों में वृद्धि की गई है और प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रुपये तक के अनुमोदन का अधिकार मिला है।इसके अलावा, राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसे 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से चिकित्सा महाविद्यालयों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाएगा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त किरण कौशल, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी उपस्थित थे।
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