14 सितम्बर 2026 |
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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 28 लोगों पर हुई कार्रवाई

OM Darpan

Dec 02, 2024 07:00 am 220 views
  अंबिकापुर। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में शनिवार को सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा एक्ट) के उल्लंघन पर पुलिस, स्वास्थ्य और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के आदेश पर कोतवाली थाना क्षेत्र में चांदनी चौक, बौरीपारा, बंगाली चौक और रामानुजगंज नाका पर बिना वैधानिक चेतावनी के सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 28 चालान काटे गए और कुल 3400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे चौक-चौराहे, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा हॉल और लॉज में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करना भी गैर-कानूनी है। इस दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना या उसका सेवन करना सज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है।
अतिक्रमण करने वालों पर सील बंद की कार्रवाई का अलर्ट खाद्य और औषधि विभाग के निरीक्षक अनिल पैकरा, आलोक मौर्य, वीन सिंह, प्रशांत कश्यप और मनोज, पुलिस विभाग से डीडी सिंह, लीना तिर्की और शीला मिंज के साथ कार्रवाई में शामिल थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के पास तम्बाकू उत्पादों का क्रय-विक्रय या सेवन करने वालों पर सील बंद की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए नियमित निर्देश जारी किए हैं।
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