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बीफ के शक पर हरियाणा और महाराष्ट्र में भीड़ की क्रूरता, दो अलग-अलग घटनाओं में एक की मौत

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  • हरियाणा में प्रवासी मजदूर की हत्या
  • महाराष्ट्र में बुजुर्ग पर हमला
  • पुलिस की तत्परता से कई आरोपी हिरासत में

चंडीगढ़/मुंबई

देश के दो अलग-अलग राज्यों से भीड़ की हिंसा की दो चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। हरियाणा के चरखी-दादरी जिले और महाराष्ट्र के धुले में बीफ के शक पर भीड़ ने क्रूरता की हदें पार कर दीं। हरियाणा में जहां एक प्रवासी मजदूर को पीट-पीटकर मार डाला गया, वहीं महाराष्ट्र में एक बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दोनों ही घटनाओं में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को हिरासत में लिया है।

हरियाणा की घटना:- हरियाणा के चरखी-दादरी जिले के बधरा गांव में पश्चिम बंगाल के रहने वाले 20 वर्षीय साबिर मलिक की बीफ खाने के शक पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि गौरक्षक समूह के अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल नामक पांच आरोपियों ने साबिर मलिक को पहले एक दुकान पर बुलाकर उसकी पिटाई की, फिर उसे दूसरी जगह ले जाकर फिर से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दो नाबालिगों को भी पकड़ा है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र की घटना:- महाराष्ट्र के धुले में भीड़ ने बीफ के शक में एक बुजुर्ग पर हमला किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटना से संबंधित और जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया:- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गौमाता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

विपक्ष की प्रतिक्रिया:- वहीं, इस मामले पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बीफ पर प्रतिबंध के लिए कानून सख्त बनाया गया है, लेकिन कानून को हाथ में लेना बिल्कुल गलत है। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि ऐसी घटनाएं बीजेपी द्वारा फैलाए गए नफरत के जहर का परिणाम हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा और उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जाएगा?

 

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