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जशपुर में बिना अनुमति के आंदोलन रोकने प्रशासन सख्त, धारा 144 लागू

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जशपुर।

जशपुर में ईसाई आदिवासी महासभा के विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिले में बिना अनुमति के बड़ी संख्या में आंदोलन की स्थिति को देखते हुए, जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम हाउस और सीएम कैंप कार्यालय बगिया के पांच किलोमीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की नई धारा 163 के तहत धारा 144 लागू कर दिया है।

जशपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. रवि मित्तल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में आगामी आदेश तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, और नारेबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडा, नशीला पदार्थ या अन्य किसी भी खतरनाक वस्तु को ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, सामाजिक गतिविधि और संघ के सामूहिक प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उच्च ध्वनि के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सूत्रों के अनुसार, बलौदा बाजार में हाल ही में हुई घटना को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा की आशंका को समाप्त करना और बलौदा बाजार जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है। धारा 144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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