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20 साल साथ रहने के बाद पत्नी के चरित्र पर हुआ शक, पति ने दोस्त के साथ मिलकर दी खौफनाक मौत

Balrampur Murder Case

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 बलरामपुर।

जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झपरा में चरित्र शंका के चलते एक पति द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर शव को गांव से दूर जंगल में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति गुना राम (58) और उसके सहयोगी लखन कुम्हरिया (50) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, मृतिका बंधनी बाई (50) आरोपी गुना राम की पांचवीं पत्नी थी। इससे पूर्व उसकी एक पत्नी की मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थीं। बंधनी और गुना राम पिछले करीब 20 वर्षों से साथ रह रहे थे। दंपती मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। बताया जाता है कि आरोपी पति पिछले कुछ वर्षों से अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। पत्नी के बाजार जाने और कभी-कभी रात में घर न लौटने की बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

हत्या की रात का सच

12 फरवरी की रात भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी गुना राम ने पत्नी को जमीन पर पटक दिया और बांस के डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण बंधनी बाई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से आरोपी ने अपने साथी लखन कुम्हरिया के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दोनों ने शव को घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर झपरा लातापानी के घने जंगल में ले जाकर एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

13 फरवरी को जंगल में महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव पर चोट और खरोंच के निशान देखकर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। पोस्टमॉर्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी मौत का कारण हत्या बताया गया। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतिका के पति गुना राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

सब इंस्पेक्टर केपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 103(1), 238 और 3(v) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा और अन्य सबूत भी जुटाए हैं। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।

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