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जे.पी. सीमेंट को 7.82 करोड़ संपत्तिकर नहीं भरने पर कुर्की वारंट जारी

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भिलाईनगर (रवि कुमार भास्कर)।

नगर पालिक निगम भिलाई ने जे.पी. सीमेंट लिमिटेड, सेक्टर-04 पर संपत्तिकर बकाया की भारी रकम नहीं जमा करने के कारण कड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 (1) के तहत संस्था को 7 करोड़ 82 लाख रुपये का मांग पत्र जारी किया था, जिसमें 30 दिनों के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया संपत्तिकर जमा न करने के बाद अधिनियम की धारा 175 के तहत पुनः नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद जे.पी. सीमेंट लिमिटेड द्वारा कर राशि जमा नहीं की गई। इसके फलस्वरूप निगम ने धारा 178 के तहत कुर्की वारंट जारी करते हुए प्रबंधक की चल संपत्ति अधिग्रहित करने का आदेश दिया।

कुर्की के लिए अधिकृत अधिकारी

कुर्की की कार्यवाही के लिए नगर निगम भिलाई के जोन सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को भवन के बाहरी और भीतरी हिस्सों की कुर्की करने का अधिकार दिया गया है। धारा 177 के तहत सूर्यादय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर संपत्ति अधिग्रहण की कार्रवाई की जा सकती है।

निगम ने जे.पी. सीमेंट को 14 जनवरी 2025 तक संपत्तिकर की बकाया राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। यदि निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं की गई तो कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। कुर्की वारंट तामील करवाने के लिए निगम की ओर से प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल और भूषण सागर ने कार्यवाही की।

अन्य बकायेदारों को भी चेतावनी

नगर निगम ने भिलाई क्षेत्र के अन्य संपत्तिकर और अन्य कर बकायेदारों को भी सख्त चेतावनी दी है। निगम द्वारा कहा गया है कि जो भी करदाता समय पर कर जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर कर जमा कर निगम का सहयोग करें।

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