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चंदौरा पुलिस की कार्रवाई
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न्यायालय ने चालक को 26,300 और वाहन मालिक को 10,000 रुपए दंड भरने का दिया आदेश
सूरजपुर/प्रतापपुर.
जिले में अवैध परिवहन और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस और प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में चंदौरा पुलिस द्वारा पकड़े गए रेत से भरे एक हाइवा के मामले में प्रतापपुर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिना पिट पास और परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रेत परिवहन करने पर वाहन मालिक और चालक पर कुल 36,300 रुपये का जुर्माना लगाया है।
चेकिंग के दौरान पकड़ में आया हाइवा
घटनाक्रम 17 नवंबर 2025 का है। चंदौरा पुलिस की टीम क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान प्रतापपुर से चंदौरा की ओर जा रहे एक हाइवा (क्रमांक सीजी 15 डीएच 8125) को रोककर जांच की गई। जांच में पाया गया कि वाहन में रेत का परिवहन किया जा रहा था, लेकिन चालक के पास इसके लिए अनिवार्य ‘पिट पास’ नहीं था। पुलिस ने इसे परमिट शर्तों का उल्लंघन और अवैध परिवहन मानते हुए वाहन को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया।
मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने मामले में मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) की धारा 113/194(1), 39/192, 146/196, 56/192 और 130(3)/177 के तहत प्रकरण तैयार किया। पुलिस ने जांच पूरी कर इस्तगासा प्रतापपुर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने लगाया भारी जुर्माना
प्रतापपुर न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया।
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चालक पर जुर्माना: वाहन चालक श्याम बरन राजवाड़े (निवासी मयुरधक्की) पर 26,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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मालिक पर जुर्माना: वाहन स्वामी कंचन प्रसाद सोनी (निवासी प्रतापपुर) पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर
गौरतलब है कि डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों के पालन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।









