भिलाईनगर (रवि कुमार भास्कर)।
नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 क्षेत्र में सड़कों पर सामान रखकर यातायात बाधित करने, स्थल पर गंदगी फैलाने और गुमश्ता/अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं रखने वाले व्यापारियों पर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। गुरुवार को निगम की टीम ने वार्ड क्रमांक 06 संजय नगर और दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई व्यापारियों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिन पर चालानी कार्रवाई कर अर्थदंड वसूला गया।

निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार सड़कों पर सामान रखकर व्यापार करते हुए और परिसर में गंदगी फैलाते हुए पाए गए। इसके अलावा, कई व्यापारियों ने अपने दुकानों के बाहर कचरा अलग-अलग डस्टबिन में नहीं रखा था और गुमश्ता/अनुज्ञप्ति लाइसेंस भी नहीं था।
9500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया
निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर सामान रखकर व्यवसाय करने वाले और कचरा पृथक्करण के नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आयुक्त के निर्देश पर निरीक्षण के दौरान विभिन्न व्यापारियों से चालान के रूप में कुल 9500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
कार्रवाई के दौरान सुरेंद्र बहादुर से 1500 रुपये, हिंद सीमेंट क्राफ्ट से 1000 रुपये, शमशाद आदम से 500 रुपये, स्टार क्रिएशन से 1000 रुपये, रविंद्र सिंह लकड़ी टाल से 1100 रुपये, मोनू काकोड़िया लकड़ी टाल से 1100 रुपये, शंभू लकड़ी टाल से 1100 रुपये, राज चौहान बांस बल्ली से 1100 रुपये और कुमार चौहान इंटरप्राइजेस से 1100 रुपये की चालानी राशि वसूली गई।
व्यापारियों को पहले दी गई थी चेतावनी
निगम प्रशासन ने बताया कि कई बार समझाइश देने के बावजूद भी व्यापारी गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, सड़क के बीच सामान रखकर यातायात बाधित करने और शहर की सफाई व्यवस्था को खराब करने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं। इसके मद्देनजर निगम ने यह कार्रवाई की।
आयुक्त पांडेय ने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था में बाधा डालने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
कार्रवाई में निगम का दल रहा मौजूद
इस कार्रवाई के दौरान जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी और संतोष हरमुख अपने दल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने व्यापारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी और समझाइश दी कि यदि भविष्य में नियम तोड़े गए तो जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी।
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