17 सितम्बर 2026 |
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तंबाकू के लिए कत्ल: दोस्त ने मना किया तो सीने पर बरसाईं लातें; इलाज के दौरान तोड़ा दम

OM Darpan

Nov 21, 2025 02:53 am 180 views
तंबाकू के लिए कत्ल: दोस्त ने मना किया तो सीने पर बरसाईं लातें; इलाज के दौरान तोड़ा दम

  • आरोपी गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज

जशपुर/नारायणपुर.

जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद मामूली बात पर हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां महज तंबाकू (खैनी) नहीं देने पर एक युवक ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने मृतक के सीने पर लातों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं और इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आग तापते वक्त हुआ विवाद

घटना ग्राम कोनकेल चराईखारा की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 18 नवंबर की शाम करीब 6 बजे आरोपी संदीप एक्का (36) और मृतक अशोक राम गांव के ही एक व्यक्ति के आंगन में आग ताप रहे थे। इसी दौरान संदीप ने अशोक से खाने के लिए तंबाकू मांगा। अशोक ने यह कहते हुए मना कर दिया कि "मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुझे रोज-रोज तंबाकू खिलाऊं।" इसी बात पर संदीप आक्रोशित हो गया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

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घर तक पीछा किया, फिर सीने पर किए वार

विवाद बढ़ने पर अशोक अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन गुस्से में तमतमाया संदीप उसके पीछे-पीछे उसके घर तक पहुंच गया। वहां उसने अशोक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने अशोक को जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर लात से कई गंभीर वार किए। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

सरपंच को बयां किया दर्द, अस्पताल ले जाते वक्त मौत

शोर सुनकर ग्रामीण जमा हुए और घटना की सूचना सरपंच को दी। सरपंच जब अशोक के घर पहुंचे, तो वह दर्द से तड़प रहा था। पूछताछ में उसने संदीप द्वारा मारपीट करने की बात बताई। 19 नवंबर की सुबह परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा विद्याधर राम (57) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पुष्टि, आरोपी जेल भेजा गया

नारायणपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप एक्का को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शव के शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने मारपीट के कारण आई अंदरूनी चोटों को मृत्यु का कारण बताया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) और 332(A) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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