सक्ती।
सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने 12 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब धर्मेंद्र सिंह ने राजपरिवार की एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया था।
धर्मेंद्र सिंह, जो जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, पर आरोप था कि उन्होंने राजपरिवार की एक महिला के साथ घुसकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के तीन साल बाद, कोर्ट ने धर्मेंद्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल की सजा और धारा 450 (घर में घुसपैठ) के तहत 5 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही, उनपर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
परिवारिक विवाद
धर्मेंद्र सिंह दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा गोद लिए गए थे। वह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के पुत्र हैं और उन्हें राजा सुरेंद्र बहादुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। धर्मेंद्र सिंह का राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत के 5वें राजा के रूप में हुआ था, लेकिन उनके राजा बनने से राजपरिवार में भारी नाराजगी और मतभेद उभर आए थे। सुरेंद्र बहादुर की पत्नी रानी गीता ने धर्मेंद्र सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था।









