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संपत्ति कर भुगतान में देरी पड़ सकती है भारी: 1 मई से लगेगा ₹1000 पैनल्टी चार्ज और 15% जुर्माना

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दुर्ग (रोहितास सिंह भुवाल) | 

2024-25 के लिए संपत्ति कर जमा करने में अब देरी न करें, क्योंकि 1 मई से ₹1000 पैनल्टी चार्ज और 15% अतिरिक्त जुर्माना लागू होने जा रहा है। आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय रहते ऑनलाइन या नगर निगम कार्यालय के टैक्स काउंटर पर जाकर भुगतान कर लें।

 


सिर्फ 10 दिन शेष, समय पर टैक्स भरें और बचें परेशानी से

आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अंतिम 10 दिन ही शेष हैं। करदाता जल्द से जल्द संपत्ति कर का भुगतान कर लें ताकि वे अतिरिक्त दंड से बच सकें। उन्होंने यह भी बताया कि छुट्टियों में भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे।


छुट्टियों में भी खुले रहेंगे टैक्स काउंटर

नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे। टैक्स काउंटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।


टैक्स न भरने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। समय पर टैक्स न भरने वालों पर कानूनी कार्रवाई, नोटिस, जुर्माना व ब्याज समेत संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।


सभी बकायेदारों को दी जा रही है सूचना

राजस्व अधिकारी राजकमल बोरकर और सहायक राजस्व अधिकारी शुभम गोइर ने जानकारी दी कि सभी बकायेदारों को चिन्हित किया जा चुका है और उन्हें टेलीफोन व सहायक राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से सूचना दी जा रही है।


अब न करें देरी – समय रहते भुगतान करें

यदि आप दुर्ग क्षेत्र में संपत्ति के स्वामी हैं और अब तक कर भुगतान नहीं किया है, तो यह समय है कार्रवाई का। बचे हुए 10 दिनों में टैक्स भरें और खुद को ₹1000 पैनल्टी चार्ज और 15% जुर्माने से बचाएं।

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