छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की 262वीं सुनवाई: महिला उत्पीड़न के मामलों पर निर्णय
OM Darpan
Jul 31, 2024 12:50 am
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31 Jul 2024
रायपुर (सत्यानंद सोई)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज आयोग के कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुनवाई की। यह आयोग की 262वीं और रायपुर जिले में 127वीं जनसुनवाई थी।
आवेदिका की अनुपस्थिति में नस्तीबध्द हुआ मामला
आज के एक मामले में, आवेदिका पीड़ित परिवार की रिश्तेदार नहीं थी और शिकायत दर्ज कराने के बाद सुनवाई में अनुपस्थित रही। आयोग ने अनावेदक पक्षों के लिखित दस्तावेज के आधार पर इस मामले को नस्तीबध्द किया।
आर्थिक लेन-देन के मामले की सुनवाई
एक अन्य मामले में, आवेदिका ने गंभीर आर्थिक लेन-देन की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अनावेदकगणों द्वारा उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप था। दोनों पक्षों ने वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की, जिसके बाद प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।बुजुर्ग महिला की शिकायत पर निर्देश
एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आयोग से अनुरोध किया कि उसका बेटा और बहू उसके घर में हस्तक्षेप न करें। आयोग ने अनावेदक बेटे को निर्देश दिया कि वह अपनी मां को प्रतिमाह 2000 रुपये भरण-पोषण के लिए देगा और मां-पत्नी के संबंध सुधारने का प्रयास करेगा। इस निर्देश के साथ मामला नस्तीबध्द किया गया।नाबालिग बहन के गर्भपात का मामला
आयोग के संज्ञान में एक मामला आया जिसमें एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन के गर्भपात कराने के लिए न्याय की मांग की। आयोग की अध्यक्ष ने तुरंत कलेक्टर को पत्र लिखकर नाबालिग बालिका का गर्भपात कराने का आदेश दिया। सीएमएचओ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवा कर गर्भ समापन किया गया। इस पहल के बाद बालिका स्वस्थ है और अपराधी जेल में है।
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