- केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग का निर्देश, फिर भी वाहन मालिकों की उदासीनता जारी
- 30 अप्रैल तक की थी समय सीमा, लेकिन लोगों ने नहीं दिखाई रुचि
कबीरधाम (जलेश कुमार साहू)।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में परिवहन विभाग के नए नियमों के तहत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए बीते छह महीने से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ 14 हजार से अधिक वाहनों में ही एचएसआरपी लग पाई है।
शिविर से भी नहीं बदली तस्वीर, 10 हजार ने ही कराया पंजीयन
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा शिविर लगाकर प्रचार-प्रसार किया गया। इसके बाद भी सिर्फ 10 हजार वाहन मालिकों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया। जबकि जिले में वर्ष 2019 से पहले के लगभग एक लाख पुराने वाहन मौजूद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक महज 15 प्रतिशत वाहनों का पंजीयन हो सका है।
पुराने वाहनों पर लागू है नया नियम
नया नियम विशेष रूप से वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर लागू किया गया है। 2019 के बाद के वाहनों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होती है।
क्यों जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
एचएसआरपी लगाने का मुख्य उद्देश्य वाहन चोरी की स्थिति में उन्हें आसानी से ट्रेस करना है। ये प्लेट्स CCTV कैमरों में तेज स्पीड में भी साफ नजर आती हैं क्योंकि सभी नंबर एक ही फॉन्ट और साइज में होते हैं, जिससे पहचानने में आसानी होती है।
नहीं लगवाने पर हो सकती है कार्रवाई
जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उन पर कभी भी चालानी कार्रवाई की जा सकती है।
शुल्क तय, आवेदन की प्रक्रिया सरल
जिला परिवहन अधिकारी मोहनलाल साहू ने बताया कि दोपहिया वाहनों के लिए 366 रुपए, तीनपहिया के लिए 427 रुपए, चारपहिया के लिए 656 रुपए और भारी वाहनों के लिए 706 रुपए शुल्क तय किया गया है। साथ ही फॉर्म भरने के लिए 50 रुपए अलग से देना होगा।
जिले में कुल पंजीकृत वाहन
कबीरधाम जिले के जिला परिवहन कार्यालय में कुल 2 लाख 9 हजार वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें सबसे अधिक 1 लाख 68 हजार बाइक शामिल हैं। वहीं 14 हजार से अधिक संपत्ति, 8 हजार कार और 6905 मालवाहक वाहन हैं।
ऑनलाइन भी किया जा सकता है आवेदन
वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या परिवहन सुविधा केंद्र जाकर भी पंजीयन करा सकते हैं। एचएसआरपी तैयार होते ही वाहन मालिक को मोबाइल पर मैसेज मिलेगा, जिसके बाद वे अधिकृत डीलर से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के बाद रसीद भी प्राप्त की जा सकती है।
सड़क पर चलने वाले हर वाहन के लिए अनिवार्य
हालांकि एक लाख से अधिक वाहन वर्ष 2019 से पहले के हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी शामिल हैं जो अब सड़क पर नहीं चलते। बावजूद इसके, जो वाहन सड़कों पर हैं उनके लिए एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है।









