रायपुर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) नई दिल्ली के वार्षिक कलेण्डर के अनुसार, 14 दिसंबर को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के तहत विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का समाधान राजीनामा के जरिए किया जाएगा, जिनमें भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउंस, आबकारी विधि, सिविल मामलों के अलावा यातायात, परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम विधि और आपराधिक मामलों के समाधान भी शामिल हैं।
जिला रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, तिल्दा, राजिम और आरंग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर, शनिवार को एक साथ किया जाएगा। इस आयोजन के लिए जिला न्यायालय में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। नेशनल लोक अदालत की प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष श्री बी.पी. वर्मा ने न्यायाधीशों की एक बैठक ली।
बैठक में श्री बी.पी. वर्मा ने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर प्रीसिटिंग के जरिए राजीनामे के आधार पर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सरल, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। इसके लिए इस आयोजन का प्रचार-प्रसार विभिन्न सार्वजनिक स्थलों जैसे हाट बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करके किया जा रहा है।
इसके अलावा, ट्रैफिक स्पीकर के माध्यम से रेलवे स्टेशन और चौक-चौराहों में भी लोक अदालत का प्रचार किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार मोबाईल वैन के जरिए नेशनल लोक अदालत का लाभ घर-घर पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा।
लोक अदालत में पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है, जहां लोग आकर लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।










