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कोटपा एक्ट के तहत तम्बाखू व धुम्रपान बिक्री पर कार्यवाही

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  •  स्कूल परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर नशीली पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध

 

दुर्ग (रोहितास सिंह भुवाल)।

जिले में तम्बाखू और अन्य मादक पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण और धुम्रपान से होने वाली हानियों की रोकथाम के लिए खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग दुर्ग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्यवाही की गई।

 

संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के निर्देशों और कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने बताया कि इस कार्यवाही के दौरान झाडूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिला चिकित्सालय दुर्ग और बस स्टैण्ड दुर्ग के आसपास स्थित पान दुकानों पर तम्बाखू और सिगरेट की बिक्री पर चालानी कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, धारा 6 के अनुसार स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाखू उत्पादों की बिक्री पर भी पाबंदी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान और अन्य तम्बाखू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है।

इस अभियान के तहत 15 चालान किए गए और कुल 3200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही, संबंधित स्थानों पर “नो स्मोकिंग” और “नाबालिगों को तम्बाखू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध” के बोर्ड भी लगाए गए।

 

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