- पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी सजा
बीरगांव/रायपुर।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु, विशेष रूप से गाय और कुत्ते को पत्थर से ना मारें। बीरगांव नगर पालिक निगम की ओर से साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी व ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
निगम द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है व चेतावनी भी दी जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी गाड़ी में स्पीकर लगाकर गाय व कुत्तों को चोट न पहुंचाने के लिए लोगों को समझा रहे हैं। हाल के दिनों में प्रदेश में पशुओं के साथ क्रूरता के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
बीरगांव क्षेत्र के ही 2 केस:
- केस 1: 28 अगस्त को रायपुर-बिलासपुर हाईवे के धनेली कन्हेरा इलाके में एक ट्रक ने 7 मवेशियों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 गाय और 1 बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई थी।
- केस 2: 27 फरवरी को रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में एक शराबी ने एक कुत्ते को पत्थर से कुचलकर मार डाला था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई:
वकील विपिन अग्रवाल ने बताया कि, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गाय व कुत्तों को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस अधिनियम के अनुसार, किसी जानवर को पीटना, लात मारना, यातना देना, अंग-भंग करना, या हानिकारक पदार्थ देना अपराध की श्रेणी में आएगा. इसके अलावा, अयोग्य पशु पर ज़्यादा सवारी करना या उसे ज़्यादा भार उठाने के लिए मजबूर करना भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय है।
बीरगांव नगर निगम का प्रयास:
“हमारा उद्देश्य जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता न हो। अगर स्थानीय लोगों से कोई सूचना मिलती है कि किसी पशु को चोट पहुंची है, तो हमारी टीम तुरंत मदद के लिए पहुंचती है। पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।”
बृजेश सिंह क्षत्रिय
आयुक्त
बीरगांव नगर निगम









