रायपुर (सत्यानंद सोई)।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में 21 सितंबर को तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन न्याय की सरल, सुलभ और सुगम प्रक्रिया के माध्यम से लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से क्लेम, परिवार विवाद, श्रम, बैंकिंग, चेक बाउंस, यातायात, जलकर, बीएसएनएल, नगर निगम, विद्युत, और धारा 138 एनआईए के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, शिक्षा और श्रम विभाग द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ भी हितग्रहियों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
नेशनल लोक अदालत में मामलों का निपटारा
नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर तैयारियों का निरीक्षण किया। जिला न्यायालय रायपुर में लंबित सिविल और राजस्व मामलों के निपटारे के लिए नागरिकों को 21 सितंबर को लोक अदालत में उपस्थित होकर राजीखुशी से अपने मामलों का समाधान कराने का आग्रह किया गया है।
पेंशनधारियों के लिए विशेष लोक अदालत
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में पेंशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पेंशन बकाया, पेंशन वृद्धि, और पेंशन से जुड़े अन्य मामलों का समाधान इस लोक अदालत में किया जाएगा। पेंशनधारी अपना मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश कुमार चौहान ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है, या निकट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति में जानकारी ली जा सकती है।









