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दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की दोषसिद्धि निलंबन याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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  • झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की चुनाव लड़ने की इच्छा पर अदालत ने विचार किया, सीबीआई ने विरोध किया

 नई दिल्ली।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें कोड़ा ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की थी, ताकि वे आगामी चुनाव में भाग ले सकें।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोड़ा ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि आगामी नवंबर 2024 में झारखंड में चुनाव होने की संभावना है। उनके अनुसार, यदि उनकी दोषसिद्धि के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती, तो उन्हें चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित होना पड़ेगा, जबकि वे पहले भी मुख्यमंत्री और सांसद/विधायक के रूप में सेवा कर चुके हैं।

सीबीआई का विरोध: इस पर सीबीआई ने कड़ा विरोध जताया। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और वकील तरन्नुम चीमा ने दलील दी कि इसी तरह की याचिका को मई 2020 में खारिज कर दिया गया था और यह नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि पहले की अदालत ने राजनीति के अपराधीकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया था और कोड़ा ने उस आदेश के खिलाफ अपील नहीं की थी, जिससे वह निर्णय अंतिम रूप में बना रहा।

2017 में दिल्ली की एक अदालत ने मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार का दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 2018 में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी सजा के आदेश पर रोक लगाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया था।

नई याचिका: अब चार साल बाद, आगामी झारखंड चुनावों को देखते हुए, मधु कोड़ा ने एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने नए कानूनी और तथ्यात्मक घटनाक्रमों के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग की है। कोड़ा ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि उनकी आपराधिक अपील 2017 से लंबित है और 22 मई, 2020 के आदेश के बाद चार साल बीत जाने के बावजूद, अभी तक मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

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