सरकार दे रही 100% सरचार्ज माफी, दुर्ग में 51 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने उठाया फायदा
दुर्ग (ओमदर्पण न्यूज़)।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पुराने और लंबित बिजली बिलों पर भारी छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत 8 मई 2026 तक कुल 21,543 सक्रिय उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाते हुए 1 करोड़ 89 लाख 56 हजार रुपए से अधिक की बकाया राशि जमा कर दी है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 की स्थिति में दुर्ग क्षेत्र में कुल 30,666 सक्रिय उपभोक्ताओं को इस समाधान योजना के तहत पात्र माना गया है, जिन पर 16 करोड़ 97 हजार 546 रुपए का बकाया है।
निष्क्रिय उपभोक्ताओं को भी मिली बड़ी राहत
सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक संजय खंडेलवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल सक्रिय ही नहीं, बल्कि निष्क्रिय (कटे हुए कनेक्शन वाले) उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। अब तक दुर्ग क्षेत्र के 30,458 निष्क्रिय उपभोक्ताओं ने योजना का फायदा उठाते हुए 36 लाख 33 हजार रुपए जमा किए हैं। इन उपभोक्ताओं पर 18 करोड़ 3 लाख 69 हजार रुपए का भारी-भरकम बकाया था, जिसमें से शेष राशि को योजना के प्रावधानों के तहत माफ कर दिया गया है।
योजना के तहत मिलने वाली प्रमुख छूट और प्रावधान:
इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिलों पर बड़ी राहत दी जा रही है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
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निष्क्रिय उपभोक्ता: बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 75% और घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 50% की छूट मिलेगी। अधिभार (सरचार्ज) 100% माफ रहेगा।
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सक्रिय बीपीएल उपभोक्ता: 5 वर्ष से अधिक के बकाया पर मूल राशि में 75% और 5 वर्ष से कम के बकाया पर 50% की छूट मिलेगी। सरचार्ज 100% माफ रहेगा। इन्हें पंजीयन के समय कोई अग्रिम राशि नहीं देनी होगी।
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सक्रिय अशासकीय घरेलू/कृषि उपभोक्ता: एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10% और 3 किस्तों में भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा 6 किस्तों में भुगतान की सुविधा भी है। तीनों ही स्थितियों में सरचार्ज पर 100% छूट दी जाएगी।
पंजीयन की प्रक्रिया और नए संशोधन
पात्र सक्रिय अशासकीय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए ‘मोर बिजली ऐप’ या नजदीकी बिजली कार्यालय के माध्यम से पंजीयन कराना होगा। पहले पंजीयन के लिए कुल बकाया का 10% अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है।
31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हुए उपभोक्ताओं के लिए नया नियम
विभाग ने योजना में नई सुविधाएं जोड़ते हुए स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हुए उपभोक्ताओं को सक्रिय उपभोक्ताओं की श्रेणी के अनुसार बिना पंजीयन के छूट का लाभ दिया जाएगा। वे चाहें तो औपचारिकताएं पूरी कर अपने कनेक्शन को दोबारा चालू भी करा सकते हैं। छूट की गणना 31 मार्च 2023 तक की मूल बकाया राशि पर की जाएगी, जिसके तहत इस तिथि तक का पूरा सरचार्ज और उसके बाद का संपूर्ण सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।











