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छत्तीसगढ़ में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश

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रायपुर।

छत्तीसगढ़ में अब सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP लगवाना होगा। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों और ऑथराइज्ड कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक परिवहन आयुक्त एस प्रकाश और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में HSRP से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्री एस प्रकाश, सचिव सह परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में M/s Real Mazon India Ltd. और Rosmerta Safety Systems Ltd. के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगाने के लिए वाहन मालिकों को 120 दिनों का समय दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

  • HSRP शुल्क: वाहन मालिकों को HSRP के लिए 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसके अलावा, घर पहुंच सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
  • समय सीमा: 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन मालिकों को 120 दिन का समय मिलेगा।
  • अलग से जुर्माना: HSRP का पालन नहीं करने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
  • नकली प्लेट्स पर रोक: HSRP के निर्देशों का पालन न करने या नकली HSRP प्लेट्स इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • HSRP बिकी और आपूर्ति: अनधिकृत रूप से HSRP बेचने वाले डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में शामिल अन्य अधिकारियों में अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर, उप परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव, एआरटीओ युगेश्वरी वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक वाय.व्ही. श्रीनिवास, एन.आई.सी मंत्रालय के अमित देवांगन, और कंपनी प्रतिनिधि मुकेश मल्होत्रा (Chief Operating Officer, Rosmerta Safety Systems Ltd.), विश्वजीत मुखर्जी (Director, Real Mazon India Ltd.), कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित रहे।

HSRP का पालन सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी।

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