



रायपुर।
थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक पिकअप वाहन में मवेशी भरकर चंदखुरी मंदिर हसौद रायपुर से उड़ीसा की ओर अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल और थाना प्रभारी मंदिर हसौद निरीक्षक सचिन सिंह को अज्ञात आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाश प्रारंभ करते हुए ग्राम छतौना चौक स्थित एन.एच-53 पर नाकेबंदी की। इसी दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए पिकअप वाहन को आते देख पुलिस टीम ने उसे रोक लिया। वाहन में दो व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने अपना नाम नकुल हंस निवासी नुवापाडा, उड़ीसा और शाहरूख कुरैशी निवासी श्यामली, उत्तर प्रदेश बताया।
पुलिस टीम द्वारा वाहन की जांच के दौरान पाया गया कि वाहन का पिछला भाग तिरपाल से ढका हुआ था, जिसमें पांच नग मवेशी (भैंस) बिना चारा-पानी दिए क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। व्यक्तियों से मवेशी परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वे किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और लगातार गुमराह करने का प्रयास करते रहे। पुलिस टीम ने नकुल हंस और शाहरूख कुरैशी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पांच मवेशी और मवेशी परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक ओडी/26/ई/8591, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपये है, जप्त कर लिया।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 750/24 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 के तहत मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी
- नकुल हंस, पिता रामकृष्ण हंस, उम्र 38 वर्ष, निवासी दलदली, थाना लखना, जिला नुवापाडा, उड़ीसा।
- शाहरूख कुरैशी, पिता इदरीश कुरैशी, उम्र 25 वर्ष, निवासी दडी असनपुर, थाना चुसाना, जिला श्यामली, उत्तर प्रदेश।





