भिलाई (रवि कुमार भास्कर)।
नगर निगम भिलाई क्षेत्र में 107 शहरी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय के मरम्मत एवं उन्नयन कार्य हेतु आयुक्त द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया गया है। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें प्रमुख शर्तें यह हैं कि काम को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार का सरवां परिवर्तन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस कार्य को नगर पाली निगम अधिनियम 1956 के अधीन समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। निविदा प्रारूप सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा और निविदा आमंत्रित करने के दौरान शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
कार्य के गुणवत्ता और मापदंड सुनिश्चित करने के लिए जोन के प्रभारी स्वच्छता अधिकारी और अभियंता द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाएगा। परियोजना के लिए जो वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी, वह शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। निर्माण की लागत हेतु 100% अनुदान राशि की स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है।
कार्य की प्रगति पर ध्यान रखते हुए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने पार्षदों से भी आग्रह किया है कि वे जिस वार्ड में शौचालय के संधारण कार्य का निरीक्षण करें, वहां की कार्य प्रणाली और गुणवत्ता की जानकारी लेते रहें, ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके और नागरिकों को सुगम शौचालय सेवाएं प्राप्त हो सकें।







