पति की प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने दी जान, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज, पति गिरफ्तार
OM Darpan
Nov 13, 2025 09:43 am
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13 Nov 2025
रायगढ़/घरघोड़ा।
जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में पति की निरंतर प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मर्ग (अस्वाभाविक मृत्यु) जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (उकसाने) का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कोटरीमाल में 9 नवंबर 2025 की दोपहर यह घटना घटी। मृतिका की पहचान 28 वर्षीय आसंमोती उर्फ दिला बिरहोर, निवासी बसंतपुर (धरमजयगढ़) के रूप में हुई है।
जांच में हुआ प्रताड़ना का खुलासा
मर्ग जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतिका दिला बिरहोर का विवाह वर्ष 2019 में ग्राम कोटरीमाल निवासी सुंता बिरहोर (25 वर्ष) के साथ प्रेम संबंध के बाद हुआ था। विवाह के उपरांत दोनों कुछ वर्ष बसंतपुर में साथ रहे, जहाँ उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। परिजनों ने बताया कि पुत्र के जन्म के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया। इसके चलते आरोपी पति सुंता बिरहोर अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर कोटरीमाल लौट गया और लगभग चार वर्षों तक उनसे अलग रहा।दीपावली पहले ही लौटी थी पत्नी
पुलिस जांच के अनुसार, अक्टूबर 2025 में दीपावली से ठीक पहले सुंता बिरहोर अपनी पत्नी दिला को वापस अपने साथ कोटरीमाल ले आया था। लेकिन इसके बाद भी उसकी घरेलू कलह और मारपीट की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह आए दिन पत्नी को प्रताड़ित करता था।घटना के दिन भी की थी मारपीट
रिपोर्ट के मुताबिक, घटना वाले दिन 9 नवंबर की सुबह भी सुंता बिरहोर ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर मारपीट की थी। इसी प्रताड़ना से तंग आकर दिला बिरहोर ने दोपहर में मेन सिंह राठिया के काजूबाड़ी स्थित आम के पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर घरघोड़ा पुलिस ने कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं एफएसएल टीम (रायगढ़) की मौजूदगी में मर्ग जांच और पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। परिजनों के बयान एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर यह पुष्टि हुई कि मृतिका ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। साक्ष्यों के आधार पर घरघोड़ा पुलिस ने कल आरोपी पति सुंता बिरहोर पिता हरिराम बिरहोर (25 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 302/2025, धारा 108 बीएनएस (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
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