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जियो टैगिंग में गड़बड़ी पर CEO विनय अग्रवाल ने किया सस्पेंड, 2 रोजगार सहायक भी बर्खास्त
अंबिकापुर | मैनपाट
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘पीएम जनमन’ (PM-JANMAN) में अनियमितता और कार्यों में लापरवाही बरतना ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) विनय अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत पेंट के सचिव पन्नालाल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।
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जियो टैगिंग में मिली थी गंभीर गड़बड़ी
मामला जनपद पंचायत मैनपाट का है। जानकारी के अनुसार, जनपद सीईओ ने 13 नवंबर को जिला पंचायत को एक प्रतिवेदन सौंपा था। इसमें बताया गया कि 26 जून को अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकासखंड समन्वयक और तकनीकी सहायक (मनरेगा) की संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत पेंट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवासों की जियो टैगिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं।
नोटिस का जवाब न देना अनुशासनहीनता माना गया
अनियमितता उजागर होने के बाद प्रशासन ने सचिव पन्नालाल गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब मांगा था। लेकिन, सचिव ने अपने बचाव में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसे उच्च अधिकारियों के आदेशों की खुली अवहेलना और अनुशासनहीनता मानते हुए जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की है।
आदेश में क्या कहा गया?
सीईओ विनय अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सचिव का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के विपरीत है। लिहाजा, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 (क) एवं (ख) के तहत पन्नालाल गुप्ता को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मैनपाट रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वैकल्पिक व्यवस्था और अन्य कार्रवाई
पंचायत का काम प्रभावित न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत राजापुर के सचिव मधिम राम को पेंट पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं, जिला पंचायत सीईओ ने मनरेगा योजना में लापरवाही बरतने वाले 4 रोजगार सहायकों पर भी गाज गिराई है। इनमें से 2 रोजगार सहायकों को पद से पृथक (बर्खास्त) कर दिया गया है, जबकि शेष 2 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि योजनाओं में पारदर्शिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









